केंद्र सरकार ने 'सिख फॉर जस्टिस' पर प्रतिबंध 5 साल आगे बढ़ाया; इस खालिस्तानी संगठन पर पहले जुलाई 2019 में लगा था बैन, पढ़ें
India Govt Extend Ban On Sikh For Justice For The Next Five Years
Sikh For Justice Ban: केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को यूएपीए के तहत फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर लगे प्रतिबंध को 10 जुलाई, 2024 से अगले 5 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।
बता दें कि, केंद्र सरकार ने एसएफजे को अगले पांच सालों के लिए प्रतिबंधित करने की तैयारी कर ली थी। यह तय माना जा रहा था कि, इस खालिस्तानी संगठन पर प्रतिबंध आगे बढ़ेगा।
SFJ पर पहले जुलाई 2019 में लगा था बैन
इससे पहले केंद सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर जुलाई 2019 में बैन लगाया था और इसे भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। संगठन की आतंकी गतिविधियों और भारत के पंजाब में सिखों को भड़काने व अलगाव पैदा करने को लेकर सरकार ने SFJ को गैरकानूनी संगठन करार दिया था इस पर प्रतिबंध लगाया था।
यह संगठन पंजाब को भारत से अलग कर अलग देश बनाने की मांग करता है और लगातार पंजाब को भड़काने और अशांति फैलाने की साजिशें करता रहता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू इस प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का मुखिया है। गुरपतवंत पन्नू यूएस और कनाडा की धरती पर रहकर भारत को धमकाता रहता है।